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Cyber Crime News: साइबर ठगी में राहत, ₹50 हजार तक की होल्ड रकम लौटाने के लिए अब कोर्ट के चक्कर नहीं

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रायपुर। साइबर ठगी के मामलों में पीड़ितों को राहत देने के लिए होल्ड कराई गई रकम वापस पाने की प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है। अब ₹50 हजार तक की होल्ड रकम वापस कराने के लिए पीड़ित को हर मामले में कोर्ट का आदेश लेने की जरूरत नहीं होगी। निर्धारित प्रक्रिया के तहत थाने में महज ₹100 के बॉन्ड की औपचारिकता पूरी कर रकम वापस पाने की सुविधा दी जा रही है। 

साइबर फ्रॉड होने के बाद शुरुआती समय को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ठगी का पता चलते ही पीड़ित को तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करनी चाहिए। समय पर शिकायत मिलने से ठगी की रकम को आगे दूसरे खातों में ट्रांसफर होने से रोकने और संबंधित खाते में रकम को होल्ड कराने की संभावना बढ़ जाती है। 

होल्ड रकम को वापस पाने की प्रक्रिया पहले लंबी और जटिल मानी जाती थी। कई मामलों में पीड़ितों को रकम रिलीज कराने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत ₹50 हजार तक की राशि के लिए कोर्ट आदेश की आवश्यकता नहीं होने से पीड़ितों को राहत मिलने की उम्मीद है। 

हालांकि, रकम वापस मिलने के लिए संबंधित मामले की जांच और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होना जरूरी रहेगा। पीड़ित को थाने में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ₹100 का बॉन्ड देना होगा। इसके बाद होल्ड की गई राशि को पीड़ित के खाते में वापस कराने की कार्रवाई की जा सकेगी।

साइबर ठगी के मामलों में सबसे जरूरी बात यह है कि पीड़ित शिकायत करने में देरी न करे। बैंक खाते, ट्रांजेक्शन आईडी, मोबाइल नंबर, स्क्रीनशॉट और ठगी से संबंधित अन्य डिजिटल सबूत सुरक्षित रखना भी जांच में मददगार हो सकता है।

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