रायपुर। शहर में भवन निर्माण के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम की ओर से कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में चंगोराभाठा रिंग रोड नंबर-1 क्षेत्र में स्वीकृत अनुमति के विपरीत निर्माणाधीन एक व्यावसायिक भवन को हटाने की कार्रवाई की गई।
रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन-5 के नगर निवेश विभाग ने यह कार्रवाई की। जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अनुमति और निर्माण की स्थिति का निरीक्षण किया।
निगम के अनुसार, संबंधित निर्माणकर्ता कमलकांत चंद्राकर द्वारा स्वीकृत अनुमति के विपरीत व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा था। मामले में नगर निगम अधिनियम के तहत नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए संबंधित निर्माणकर्ता को पहले नोटिस जारी किया गया।
नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निगम की टीम ने अभियान चलाकर अनुमति के विपरीत किए जा रहे निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर सहित संबंधित अमला मौजूद रहा।
नगर निगम ने शहर में स्वीकृत भवन अनुज्ञा के अनुरूप ही निर्माण करने पर जोर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, अनुमति के विपरीत या नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।