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समय पर नहीं भरा ई-चालान तो रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की नीलामी तक की कार्रवाई संभव

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यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए बिलासपुर यातायात पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ई-चालान की राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर मामला न्यायालय भेजा जाएगा और नियमों की लगातार अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, समय पर ई-चालान का भुगतान नहीं करने वाले मामलों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि वाहन चालक न्यायालय के नोटिस की भी अनदेखी करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी।

इन मामलों में हो सकती है सख्त कार्रवाई

नई गाइडलाइन के अनुसार, गंभीर यातायात नियम उल्लंघन और न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ निम्न कार्रवाई की जा सकती है—

ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन (Suspension)

ड्राइविंग लाइसेंस का निरस्तीकरण (Cancellation)

न्यायालय के आदेश पर वाहन जब्ती

आवश्यक होने पर वाहन की नीलामी

समय पर भरें ई-चालान

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे ई-चालान मिलने पर उसकी समय-सीमा के भीतर भुगतान करें और न्यायालय से संबंधित नोटिसों को नजरअंदाज न करें। समय पर चालान जमा करने से अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।

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