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Chhattisgarh High Court News: एक ही जनपद में दो CEO की पोस्टिंग पर हाईकोर्ट की रोक, कमिश्नर का आदेश स्थगित

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बिलासपुर। सूरजपुर जिले की जनपद पंचायत रामानुजनगर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) के पद पर एक ही समय में दो अधिकारियों की पदस्थापना के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कमिश्नर द्वारा जारी उस आदेश के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, जिसके तहत दूसरे अधिकारी को रामानुजनगर जनपद पंचायत का CEO पदस्थ किया गया था।

10 जुलाई के आदेश पर लगी अंतरिम रोक

मामले की सुनवाई जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने कमिश्नर द्वारा 10 जुलाई 2026 को जारी आदेश के प्रभाव और उसके क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसी आदेश के आधार पर प्रतिवादी अधिकारी की रामानुजनगर जनपद पंचायत के CEO पद पर पदस्थापना की गई थी।

याचिकाकर्ता को पद पर बने रहने की अनुमति

हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक रामानुजनगर जनपद पंचायत में CEO के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति दी है। इससे फिलहाल दोहरी पदस्थापना को लेकर बनी स्थिति में याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम व्यवस्था कायम रहेगी।

ट्रांसफर के बाद दोहरी पोस्टिंग का विवाद

मामला उस स्थिति से जुड़ा है, जिसमें एक अधिकारी के स्थानांतरण आदेश के बाद उसी पद पर दूसरे अधिकारी की पदस्थापना कर दी गई। इसके बाद पद पर अधिकार को लेकर विवाद सामने आया और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब मामले की अगली सुनवाई का इंतजार है।

अगली सुनवाई तक जारी रहेगी अंतरिम व्यवस्था

हाईकोर्ट ने फिलहाल कमिश्नर के संबंधित आदेश पर रोक लगाई है। मामले में अंतिम निर्णय आगे की सुनवाई और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर होगा। तब तक याचिकाकर्ता को रामानुजनगर में CEO के रूप में काम करने की अनुमति रहेगी।

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