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Chhattisgarh High Court News: बिना सहमति प्रतिनियुक्ति पर भेजे कर्मचारी को राहत, जगदलपुर से बिलासपुर भेजने के आदेश पर रोक

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बिलासपुर। जगदलपुर नगर निगम के एक कर्मचारी को उसकी सहमति के बिना बिलासपुर नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित प्रतिनियुक्ति आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

मामला 4 अगस्त 2026 को जारी किए गए आदेश से जुड़ा है। इसके तहत जगदलपुर नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी को बिलासपुर नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। कर्मचारी की ओर से इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

याचिका में कर्मचारी की सहमति के बिना प्रतिनियुक्ति किए जाने को लेकर आपत्ति जताई गई। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फिलहाल संबंधित आदेश के प्रभाव और उसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। यह रोक अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।

न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद कर्मचारी को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि, मामले में अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है। अगली सुनवाई में प्रतिनियुक्ति आदेश से जुड़े पक्षों और कानूनी पहलुओं पर आगे विचार किया जाएगा।

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