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Raipur Crime Verdict: युवती से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को दोहरी उम्रकैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला

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रायपुर। थनौद चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास कार में 21 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी एस. कुमार साहू (22) को दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराते हुए दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

आरोपी गरियाबंद जिले के पांडुका थाना क्षेत्र के कसेरुडीह का निवासी बताया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

दुष्कर्म और हत्या के मामले में सख्त फैसला

मामला 21 वर्षीय युवती की हत्या से जुड़ा था, जिसकी लाश कार में थनौद चौक के पास पेट्रोल पंप के नजदीक मिली थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।

अदालत ने दुष्कर्म और हत्या दोनों गंभीर अपराधों में आरोपी को अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि दोनों सजाएं एक साथ चलने के कारण उन्हें लगातार अलग-अलग अवधि में नहीं भुगतना होगा।

अदालत का यह फैसला महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया और कड़ी सजा के महत्व को रेखांकित करता है।

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